पटना : बिहार के भागलपुर जिला स्थित एक अदालत ने वर्ष 2012 के कांड संख्या 75 की सुनवाई करते हुए किशनगंज जिला में भवन निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता कृष्णकांत कुमार की 24,24,278 रुपये की चल एवं अचल संपत्ति को जब्त करने का आज आदेश दिया है.
पटना स्थित बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंंद मिश्रा ने वर्ष 2012 के राज्य निगरानी थाना कांड संख्या 57 के अभियुक्त तथा किशनगंज में भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता कृष्णकांत कुमार की 24,24,278 रुपये की चल एवं अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश पारित किया.
गौरतलब है कि कृष्णकांत कुमार को ब्यूरो की एक टीम ने 14 फरवरी 2012 को कथित तौर पर 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया था. इसके बाद इनके घर की तलाशी में नगद तथा चल एवं अचल संपत्ति के कागजात बरामद हुए थे. जांच के बाद, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का मामला पाते हुये कृष्णकांत के विरुद्ध निगरानी ब्यूरो ने निगरानी थाना कांड संख्या 57 दर्ज किया था.
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कृष्णकांत कुमार एवं उनकी पत्नी मीरा कुमारी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में बिहार स्पेशल अदालत कानून 2009 के तहत संपत्ति अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भागलपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत में दायर किया गया.