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Thursday, March 28, 2024

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उम्मीदवारों का रखा जा रहा ख्याल, अब की बार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये मिलेंगे सभी आदेश

चुनाव आयोग ने एकल खिड़की कोषांग व ऑनलाइन परमिशन मॉड्यूल तैयार किया है. इसके द्वारा आवेदन करने व पंजीकृत आवेदन को डिजिटाइज कर प्राप्ति रसीद देने और इनकोर परमिशन मॉड्यूल के माध्यम से ससमय अनुमति देने के निर्देशों का समय पर अनुपालन को डीएम यशपाल मीणा ने आदेश जारी किया है.

नवादा : चुनाव आयोग ने एकल खिड़की कोषांग व ऑनलाइन परमिशन मॉड्यूल तैयार किया है. इसके द्वारा आवेदन करने व पंजीकृत आवेदन को डिजिटाइज कर प्राप्ति रसीद देने और इनकोर परमिशन मॉड्यूल के माध्यम से ससमय अनुमति देने के निर्देशों का समय पर अनुपालन को डीएम यशपाल मीणा ने आदेश जारी किया है.

इसके तहत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व निर्वाचन अभिकर्त्ताओं द्वारा आमसभा, रैली, जुलूस, चुनाव प्रचार व लाउडस्पीकर, वाहन के उपयोग तथा गैर वाणिज्यिक, दूरस्थ, हवाई अड्डा, हेलीपैड के उपयोग अनुमति, अनापत्ति देने हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो सेल का गठन किया गया है.

प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी एकल खिड़की कोषांग में न्यूनत्तम आधारभूत संरचना जैसे फोटो कॉपी मशीन कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेटर, टेलीफोन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करायेंगे. दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे. सभाओं, नुक्कड़ सभाओं, रैलियों, जुलूस, वाहन आदि की अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग ने एक परमिशन मॉड्यूल बनाया है.

इस मॉड्युल द्वारा अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, उनके प्रतिनिधियों को अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गयी है. सुविधा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न निर्वाचन प्रयोजनों की अनुमति प्राप्त की जा सकती है. इस पोर्टल पर अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों की स्थिति को भी ट्रैक किया जा सकता है. इनकोर परमिशन मॉड्यूल पर निर्वाची पदाधिकारी अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस कर सकेंगे.

अनुमति आवेदनों को स्वीकृत व अस्वीकृत कर रद्द किया जा सकेगा और अपने अनुमति आदेश को अपलोड भी किया जा सकेगा. ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को डिजिटाइज करने की सुविधा एकल खिड़की कोषांग पर करने की व्यवस्था करना है. निर्वाचन की तिथि से 48 घंटा पहले तक ही अभ्यर्थी, राजनीतिक दल अपना आवेदन दे सकेंगे.

इन आवेदनों को यदि ऑफलाइन दिया जाता है, तो प्राप्ति रसीद जेनरेट होगा और ऑफलाइन तरीके से सफलतापूर्वक आवेदन की प्राप्ति हो जाने का यह प्रमाण होगा. इस प्राप्ति रसीद को आवेदक को दिया जाना है. आवेदक, पदाधिकारी दोनों एसएमएस के माध्यम से अपडेट प्राप्त कर सकेंगे. कोषांग के प्रभारी, अपने स्तर से नियमानुसार संबंधित पदाधिकारी.

विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुनावी सभा की अनुमति. अनापत्ति ‘पहले आओ, पहले पाओं’ के आधार पर देंगे. यह व्यवस्था केवल प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों के सुविधा के लिए की जा रही है. सभा, गाड़ी लाउडस्पीकर से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से निर्गत आदेश यथावत लागू रहेंगे. किसी भी परिस्थिति में निर्धारित सीमा (संख्या एवं समयावधि) का उल्लंघन व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जायेगा.

posted by ashish jha

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