काउंटिंग एजेंट बनाने हो रहा लोगों का चयन

काउंटिंग एजेंट बनाने हो रहा लोगों का चयन नाबालिग भी बन सकता है कॉउंटिंग एजेंट मतगणना में गड़बड़ी प्रतीत होने पर तत्काल करते हैं शिकायत स प्रतिनिधि, नवादा (नगर)18 साल हुए बिना भले ही कोई मतदान नहीं कर सकता हो, लेकिन प्रत्याशी चाहे तो 18 साल से कम आयु के युवक को कॉउंटिंग एजेंट के […]

काउंटिंग एजेंट बनाने हो रहा लोगों का चयन नाबालिग भी बन सकता है कॉउंटिंग एजेंट मतगणना में गड़बड़ी प्रतीत होने पर तत्काल करते हैं शिकायत स प्रतिनिधि, नवादा (नगर)18 साल हुए बिना भले ही कोई मतदान नहीं कर सकता हो, लेकिन प्रत्याशी चाहे तो 18 साल से कम आयु के युवक को कॉउंटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है. निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्याशी काॅउंटिंग के समय सही गणना की जानकारी रखने के लिए अधिकतम 15 कॉउंटिंग एजेंट बहाल कर सकता है. प्रत्याशी अपने हित को देखते हुए 18 साल से कम आयु के युवक को भी एजेंट बना सकते है. कॉउंटिंग एजेंट बनने के लिए वैसे तो किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है लेकिन, कोई जन प्रतिनिधि जो प्रमुख, मुखिया, अध्यक्ष चेयरमैन जैसे पदों के लिए चुने गये है वह कॉउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं. कॉउंटिंग एजेंट के रूप में दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चुना जा सकता है. यदि किसी कॉउंटिंग एजेंट या प्रत्याशी को लगता है कि मतगणना के क्रम में गलत आंकड़ा दर्ज कर लिया गया है, तो इसकी तत्काल शिकायत काउंटर पर ही की जा सकती है. यदि फिर भी बात न बने तो आरओ व प्रेक्षक को भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है. कॉउंटिंग एजेंट या प्रत्याशी के शिकायत पर तत्काल जांच कर हुई गलती को सुधारा जाता है. यदि प्रत्याशी को लगता है कि प्रेक्षक से शिकायत करने के बावजूद भी गलती को नहीं सुधारा गया है, तो प्रत्याशी न्यायालय में जाने को स्वतंत्र होते है. कॉउंटिंग के बाद भी इवीएम में कम से कम तीन महीनों तक कॉउंटिंग का डाटा रखने का प्रावधान है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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