बूथ पर न जाये मोबाइल लेकर

बूथ पर न जाये मोबाइल लेकर नवादा (नगर). शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मनोज कुमार ने आदेश जारी कर सभी मतदान केंद्रों के दो सौ मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार रजौली […]

बूथ पर न जाये मोबाइल लेकर नवादा (नगर). शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मनोज कुमार ने आदेश जारी कर सभी मतदान केंद्रों के दो सौ मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार रजौली व गोविंदपुर विधान सभा में सुबह सात बजे से शाम तीन बजे तक व नवादा हिसुआ व वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान कार्य होगा. बूथों पर अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा मोबाइल फोन आदि ले जाना वर्जित होगा. साथ ही मतदान केंद्र के दौ सौ मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं. डीएम के आदेशानुसार मतदान केंद्रों पर कोई वोटर भी फोन, मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल या संस्था यदि सांप्रदायिक भावना को भड़काते दिखे अथवा वोटरों को डराने-धमकाने या प्रलोभन देने की कोशिश करते दिखे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >