दो साल पहले बरामद हो चुकी थी किशोरी, आरोपी को कोर्ट ने जेल भेजने से रोका

मुजफ्फरपुर में नगर थाना क्षेत्र के केदारनाथ राेड इलाके के एक किशाेरी के अपहरण के आराेप में दो साल बाद पकड़ाए युवक को कोर्ट ने जेल भेजने पर रोक लगा दी. युवक काे जेल भेजने के लिए आईओ ने काेर्ट में अर्जी दी थी . पूर्व में बरामद हाे चुकी किशाेरी ने काेर्ट में बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से आराेपी के साथ माैसी के घर गई थी. उसके साथ काेई जारे जबर्दश्ती नहीं हुई थी.

मुजफ्फरपुर में नगर थाना क्षेत्र के केदारनाथ राेड इलाके के एक किशाेरी के अपहरण के आराेप में दो साल बाद पकड़ाए युवक को कोर्ट ने जेल भेजने पर रोक लगा दी. युवक काे जेल भेजने के लिए आईओ ने काेर्ट में अर्जी दी थी . पूर्व में बरामद हाे चुकी किशाेरी ने काेर्ट में बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से आराेपी के साथ माैसी के घर गई थी. उसके साथ काेई जारे जबर्दश्ती नहीं हुई थी.

काेर्ट से पूछा गया कि जब काेई अपहरण नहीं हुआ था ताे मामले में युवक काे जेल क्याें भेजा जा रहा है. इस पर आईओ जवाब नहीं दे सके. फटकार के बाद आईओ आराेपी युवक काे वापस लेकर लाैट गई.

बताया जाता है कि 2018 में हुए एक किशोरी के अपहरण को लेकर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसमें केदारनाथ रोड के एक युवक को आरोपित बनाया था. पुलिस बाद में लड़की को बरामद कर ली थी. उसका कोर्ट में 164 का बयान भी कराया गया था. लेकिन, आरोपित अबतक पकड़ से बाहर था.

Also Read: बिहार में कोरोना गाइडलाइन के साथ दिसंबर से शुरू होगा जल चौपाल, अधिकारियों को जाना होगा गांव-गांव

आईओ ने केस की डायरी और वरीय पदाधिकारी के निर्देश को पढ़े बिना आरोपी को पकड़ जेल भेजने को कोर्ट लेकर पहुंच गई. बाद में कोर्ट के फटकार के बाद उसे वापस थाने लाया गया.

Posted by : Thakur Shaktilochan

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >