मुजफ्फरपुर. आयकर का अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है. करदाता ने वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीने में कुछ कमाया हो या नहीं, उन्हें पूरे साल की कमाई का अनुमान लगाकर अग्रिम कर का भुगतान करना पड़ता है. प्रत्येक करदाता द्वारा अनुमान पर वर्ष के दौरान अनुमानित आय पर प्रत्येक तिमाही पर भुगतान किया जाता है. धारा 208 के अनुसार यदि टीडीएस काटने के बाद देनदारी दस हजार से अधिक है तो आप अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत छापेमारी के दौरान कई बार परिसर से नगद राशि जब्त की जाती है, ऐसी राशि को अग्रिम कर भुगतान के रूप में नही माना जा सकता है. करदाता को सही समय पर अग्रिम कर का भुगतान करना चाहिये. 15 तारीख से पहले अग्रिम कर का भुगतान अवश्य करें, किसी कारण से 15 के पहले भुगतान नहीं कर सके तो 31 मार्च के पहले भुगतान कर दें.
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