: हथौड़ी के एक आरोपी को शादी के लिए दो दिनों की मिली थी पैरोल
: आर्म्स एक्ट व शराब तस्करी के केस में 17 फरवरी को भेजा था जेल: शादी के लिए जमानत को लेकर अधिवक्ता ने अर्जी किया था दाखिल
——-आर्म्स एक्ट और शराब तस्करी के आरोप में जेल में बंद दूल्हे को शादी के लिए मिली दो दिन की पैरोल रद्द.
संवाददाता, मुजफ्फरपुरमुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद हथौड़ी के एक कैदी की शादी टूट गई. आर्म्स एक्ट और शराब तस्करी के मामले में जेल में बंद युवक को कोर्ट ने शादी के लिए दो दिन की पैरोल दी थी. लेकिन, लड़की पक्ष ने पुलिस सुरक्षा में दूल्हे की बारात आने पर शादी से इनकार कर दिया.
न्यायालय ने बंदी को 23 से 25 फरवरी तक शाम 4 बजे तक की पैरोल मंजूर की थी. लेकिन, लड़की पक्ष के इनकार के बाद आरोपी सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ सका. अब जमानत मिलने के बाद ही शादी की नई तारीख तय की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने फरवरी माह में हथियार व शराब के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजी था. युवक की जेल भेजे जाने के अगले सप्ताह ही शादी होनी तय की गयी थी. आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने शादी का हवाला देकर न्यायालय में जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की थी. इसको न्यायालय ने आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर किया था. लेकिन, शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए आरोपी को अपने खर्चे पर शादी में पुलिस अभिरक्षा में शामिल होने के लिए 23 फरवरी की शाम चार बजे से 25 फरवरी की शाम चार बजे तक जेल से शादी में जाने की अनुमति दी थी. इस दौरान समारोह स्थल पर पुलिस की अभिरक्षा में आरोपी रहेगा. लेकिन, लड़का पक्ष की ओर से जेल प्रशासन को जानकारी दी गयी कि लड़की वाला पुलिस के अभिरक्षा में शादी करने से इनकार कर रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
