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मानक पर आकर अटका नगर पंचायत का दर्जा

मुजफ्फरपुर : राज्य सरकार ने पिछले साल वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 12 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायतों को नगर पंचायत में उत्क्रमित करने का फैसला लिया था. इसके लिए जिले से भी 123 पंचायतों की सूची भेजी गयी थी. लेकिन, मामला विकास के अन्य पैमानों पर आकर फंस गया है. नगर एवं […]

मुजफ्फरपुर : राज्य सरकार ने पिछले साल वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 12 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायतों को नगर पंचायत में उत्क्रमित करने का फैसला लिया था. इसके लिए जिले से भी 123 पंचायतों की सूची भेजी गयी थी. लेकिन, मामला विकास के अन्य पैमानों पर आकर फंस गया है.

नगर एवं आवास विभाग के निर्देश पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी प्रखंड के बीडीओ से चयनित पंचायतों में उपलब्ध सुविधाआें का ब्योरा नजिरी नक्शा के साथ मांग था. लेकिन, छह माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी प्रखंड से ब्योरा नहीं मिला है. इस बीच राज्य के अन्य जिलों में पंचायतों का नगर पंचायत में उत्क्रमित होने का सिलसिला जारी है.

नगरीय क्षेत्र में 25 प्रतिशत आबादी. बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम-2007 में पंचायतों के नगर पंचायत में उत्क्रमित करने के लिए शर्तें निर्धारित है. इसके अनुसार, पंचायत की जनसंख्या 12 हजार के पार होना ही काफी नहीं है, बल्कि जिसे नगर पंचायत के रूप में प्रस्तावित करने की योजना है, उसके नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कम-से-कम 25% होना अनिवार्य है. यानी नगर पंचायत की कुल जनसंख्या यदि 12 हजार है, तो प्रस्तावित नगर पंचायत के नगरीय क्षेत्र की आबादी तीन हजार होनी चाहिए.
75% लोगों की आजीविका ही कृषि पर हो निर्भर. पंचायतों के नगर पंचायत में उत्क्रमित करने के लिए एक शर्त वहां रह रहे लोगों की आजीविका भी है. नियमों के तहत नगर पंचायत में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या के 75% से कम लोगों की ही निर्भरता कृषि पर होनी चाहिए.
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों
पंचायत के नगर पंचायत में उत्क्रमण की तीसरी शर्त वहां मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना भी है. नियमों के तहत जिन्हें नगर पंचायत में उत्क्रमित किया जायेगा, वहां स्वास्थ्य व सड़क सेवा बेहतर होनी चाहिए. यदि दो या दो से अधिक पंचायत नगर पंचायत के लिए तय बांकी अहर्ताओं को पूरी करती है, तो उस पंचायत को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां पहले से बड़ा बाजार उपलब्ध है.
नगर पंचायत का दर्जा मिलने पर मिलेंगी ये सुविधाएं
पीसीसी सड़क व नाला
वेपर व स्ट्रीट लाइट
स्वास्थ्य सुविधाएं
जलापूर्ति व्यवस्था
राष्ट्रीय आजीविका मिशन
स्वच्छ भारत मिशन का लाभ
हाउस फॉर ऑल योजना का लाभ
दर्जा मिला तो बढ़ेंगे आय के स्रोत
पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिलने पर उसे पानी, तीर्थ स्थान, बाजार व ट्रांसपोर्ट सेवा में टैक्स वसूली का अधिकार मिलेगा. वहीं राज्य सरकार की ओर से राजस्व व उसके क्षेत्र की सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी भी मिलेगी.
प्रखंडों की इतनी पंचायत में है 12 हजार से अधिक जनसंख्या
मोतीपुर 16
मीनापुर 15
कुढ़नी 14
बोचहां 13
मुसहरी 11
कटरा 09
औराई 09
पारू 08
कांटी 06
गायघाट 06
मड़वन 06
सकरा 05
सरैया 04
बंदरा 01

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