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महिलाओं को चोट पहुंचानेवाले पुलिसकर्मी भी होंगे दंडित

मुजफ्फरपुर : महिलाओं से पूछताछ के दौरान उसपर दबाव डालने या उसे चोट पहुंचानेवाले पुलिस अधिकारी कानूनी सजा के हकदार होंगे.नाबालिगों को पूछताछ के लिए थाने पहुंचने की विवशता नहीं होगी. पुलिस अधिकारी उसके उसके घर पहुंंच पूछताछ करेंगे. मंगलवार को एसएसपी कार्यालय के सभागार में आयोजित एक कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकार से […]

मुजफ्फरपुर : महिलाओं से पूछताछ के दौरान उसपर दबाव डालने या उसे चोट पहुंचानेवाले पुलिस अधिकारी कानूनी सजा के हकदार होंगे.नाबालिगों को पूछताछ के लिए थाने पहुंचने की विवशता नहीं होगी. पुलिस अधिकारी उसके उसके घर पहुंंच पूछताछ करेंगे. मंगलवार को एसएसपी कार्यालय के सभागार में आयोजित एक कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकार से संबंधित कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गयी.

कार्यशाला में शामिल होने सीतामढ़ी, मोतिहारी सहित अन्य जिलों से पहुंची महिलाओं को उनके अधिकार से संबंधित कानूनी जानकारी देते हुए बताया गया कि अपनी समस्या के निराकरण के लिए वे किसी भी पुलिस अधिकारी के यहां बेझिझक पहुंचे. अगर उनके समस्याओं के निराकरण में टालमटोल अपनाया जा रहा हो तो वे सीधे एसएसपी, डीआइजी और आईजी से संपर्क कर वहां अपनी
बात रखें. अगर इसमें भी वे सक्षम नहीं हैं तो रजिस्टर्ड डाक से अपने समस्याओं के आवेदन उनके पास भेज सकती हैं.

नाबालिग या महिलाओं को बयान या पूछताछ के लिए थाने पहुंचने का दबाव नहीं दिया जा सकता. उनसे घर पर भी पूछताछ हो सकती हैं. महिलाओं को पूछताछ के दौरान चोट पहुंचाने की शिकायत मिलने पर संबंधित पुलिस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस जोर-जबरदस्ती और दबाव डाल कर उनका बयान नहीं ले सकती. साथ ही डरा-धमका और फुसला कर उसके खिलाफ लगाये गये आरोपों को कबूल नहीं करवा सकती है. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिया गया बयान मान्य होगा. कार्यशाला के दौरान एसएसपी विवेक कुमार ने महिला जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता जतायी.

इस कार्यशाला में सिटी एसपी आनंद कुमार, सहायक आरक्षी अधीक्षक राजीव कुमार,महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी व सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित थे.

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