मुजफ्फरपुर: सूचना के अधिकार (आरटीआइ) से अब छात्र अपनी कॉपियों की छाया प्रति प्राप्त कर सकते है. राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बीआरए बिहार विवि को इससे संबंधित आदेश दिया है.
आयोग का यह फैसला बीआरए बिहार विवि के सैकड़ों छात्रों के लिए खुशी देने वाली है. जबकि, विवि प्रशासन के लिए आने वाले कुछ दिनों में सिर का दर्द बन जायेगा. राज्य सूचना आयोग के अपर सचिव प्रमोद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से आये फैसला का हवाला देते हुए आरटीआइ से उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराने को कहा है. हालांकि, कॉपी की छाया प्रति वैसे ही आवेदक को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो खुद अपनी कॉपी की छाया प्रति मांगता है या फिर उसके रिश्तेदार इसकी आवेदक है.
रिश्तेदार को देने से पहले जिस छात्र की कॉपी होगी, उसका सहमति अनिवार्य है. आयोग ने यह फैसला दिनेश यादव बनाम बिहार विवि मामले की सुनवाई करते हुए दिया है. दिनेश यादव एक छात्र के उत्तर पुस्तिका के छाया प्रति का डिमांड आरटीआइ से किया था. विवि ने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया था, कि हाइकोर्ट कॉपी की छाया प्रति देने पर रोक लगाये हुए है. इसके बाद दिनेश यादव राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की थी. इधर, लोक सूचना पदाधिकारी रघुनंदन प्रसाद सिंह आयोग के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी असमंजस में पड़े है. उनका कहना है कि यह फैसला सिर्फ दिनेश यादव के केस पर लागू है. अन्य आवेदकों पर लागू होगा या नहीं इसे स्पष्ट नहीं किया गया है. जिसे स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है.