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नवरुणा मामला: फिर न्यायालय नहीं पहुंची सीबीआइ

मुजफ्फरपुर : नवरुणा कांड की जांच कर रही सीबीआइ लगातार दूसरी तिथि को भी न्यायालय नहीं पहुंची है. न्यायालय ने सीबीआइ को जांच में तेजी व जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. वहीं नवरुणा की मां मैत्री चक्रवर्ती की अधिवक्ता रंजना सिंह ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है. साथ ही एक […]

मुजफ्फरपुर : नवरुणा कांड की जांच कर रही सीबीआइ लगातार दूसरी तिथि को भी न्यायालय नहीं पहुंची है. न्यायालय ने सीबीआइ को जांच में तेजी व जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. वहीं नवरुणा की मां मैत्री चक्रवर्ती की अधिवक्ता रंजना सिंह ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है. साथ ही एक सप्ताह में इस कांड की प्रगति रिपोर्ट सौंपें जाने की संभावना भी जताया है.

नवरूणा अपहरण कांड की सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सीबीआइ समरेंद्र गांधी के यहां निर्धारित थी, लेकिन सीबीआइ की ओर से न तो कोई पदाधिकारी या विशेष लोक अभियोजक न्यायालय में पहुंचा. वादी नवरूणा की मां मैत्री चक्रवर्ती के अधिवक्ता रंजना सिंह एवं रंजीत कुमार राजू न्यायालय में उपस्थित हुए. अधिवक्ता रंजना सिंह के आवेदन दिये जाने के बाद न्यायालय ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने व शीघ्र इस कांड के जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

अधिवक्ता रंजना सिंह ने सीबीआइ की जांच पर भसोसा जताया है. उन्होंने इस मामले में एक सप्ताह के अंदर बेहतर परिणाम आने की बात कहीं है. हालांकि सीबीआइ ने न्यायालय में प्रगति प्रतिवेदन नहीं सौंपा है. जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में शीघ्र ही प्रगति प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश सीबीआइ को दिया था. पिछले पांच अगस्त को सीबीआइ ने न्यायालय को नार्कों एवं ब्रेन मैपिंग जांच से संबंधित दो बंद लिफाफा भेजा था. सीबीआइ ने सुदीप चक्रवर्ती व राकेश सिन्हा पप्पू का नार्कों व ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया था.

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