इस क्रम में समूह संख्या-29 के अनुज्ञाधारी भगवानपुर के नंदपुरी निवासी जयशंकर कुमार पर 1 लाख 10 हजार, समूह संख्या 87 के अनुज्ञाधारी माड़ीपुर के विजय कुमार पर 80 हजार, समूह संख्या-83 के बबलू कुमार पर एक लाख दो हजार व समूह संख्या-54 के अच्छेलाल राय पर 55 हजार का अर्थदंड लगाया था.
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उत्पाद विभाग को चूना लगानेवाले चार शराब दुकानदारों पर चार्जशीट
मुजफ्फरपुर : उत्पाद विभाग ने चार लाइसेंसी शराब विक्रेताओं पर साढ़े तीन लाख गबन का आरोप लगाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की जांच के बाद दोषी विक्रेताओं पर अनुसंधानक शशिरंजन प्रसाद ने आरोपित अच्छेलाल राय पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है. फरवरी में चार विक्रेताओं पर दर्ज […]
मुजफ्फरपुर : उत्पाद विभाग ने चार लाइसेंसी शराब विक्रेताओं पर साढ़े तीन लाख गबन का आरोप लगाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की जांच के बाद दोषी विक्रेताओं पर अनुसंधानक शशिरंजन प्रसाद ने आरोपित अच्छेलाल राय पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है.
फरवरी में चार विक्रेताओं पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी : उत्पाद विभाग ने लाइसेंसधारी चार शराब विक्रेताआें पर साढ़े तीन लाख गबन का आरोप लगाते हुए 26 फरवरी, 2016 को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक के आदेश पर उत्पाद निरीक्षक भिखारी कुमार ने चार अनुज्ञाधारियों पर अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2015 तक अनुज्ञा शुल्क ससमय जमा नहीं करने, निर्धारित कोटा से कम उठाव और अन्य मदों में दर्ज अनियमितता को लेकर अर्थदंड लगाया था.
लेकिन चारों में से किसी अनुज्ञाधारी ने विभाग को राशि का भुगतान नहीं किया. इसके बाद विभाग के अवर उत्पाद निरीक्षक भिखारी कुमार ने उक्त चारों अनुज्ञाधारी पर नगर थाना में गबन का मुकदमा दर्ज करा दिया था.
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