मुजफ्फरपुर : सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलनेवाली पेंशन योजनाओं में धांधली रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. इसके तहत अब यदि लाभुक का खाता राज्य से बाहर के किसी बैंक में है, तो उसे पेंशन की राशि नहीं दी जायेगी. इसी तरह जिला को-ऑपरेटिव बैंक में खाता होने पर भी लाभुकों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता ट्रांसफर कराना होगा. ग्रामीण क्षेत्र में इसे लागू करने की जिम्मेदारी सभी बीडीओ व शहरी क्षेत्र में प्रभारी पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी मुशहरी को दी गयी है. इस संबंध में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने अधिकारियों को पत्र लिखा है.
दरअसल, योजना के तहत पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग इन दिनों लाभुकों के बैंक खाता को ऑनलाइन किया जा रहा है. इस दौरान कई लाभुकों का खाता संख्या व आइएफएससी कोड पश्चिम बंगाल, पंजाब सहित अन्य राज्यों का मिल रहा है. वहीं कई