21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आरबीबीएम कॉलेज की नये प्रिंसिपल की घोषणा आज

मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि ने बच्चा राय से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्या डॉ कुमारी शकुंतला के निलंबन की पूरी तैयारी कर ली है. निलंबन के सभी कागजात तैयार कर लिये गये हैं, लेकिन एसआइटी की ओर से विवि को कोई कागजात नहीं मिले हैं. इस वजह से उस पर वीसी का […]

मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि ने बच्चा राय से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्या डॉ कुमारी शकुंतला के निलंबन की पूरी तैयारी कर ली है. निलंबन के सभी कागजात तैयार कर लिये गये हैं, लेकिन एसआइटी की ओर से विवि को कोई कागजात नहीं मिले हैं. इस वजह से उस पर वीसी का हस्ताक्षर होना बाकी रह गया है. इस पर वीसी डॉ पी पलांडे ने खुद एसआइटी प्रमुख से बात की है. उन्होंने एसआइटी से उनकी गिरफ्तारी के कागजात मांगे है. उसी कागजात के आधार पर विवि उनका निलंबन करेगी.
आज शाम पांच बजे पूरा हो जायेगा 48 घंटे
वीसी डॉ पी पलांडे ने बताया कि नियम के अनुसार पुलिस हिरासत में 48 घंटे के बाद ही उनका निलंबन किया जा सकता है. आरबीबीएम की प्राचार्या को जेल गये 48 घंटे नहीं बीते हैं. इसलिए उन पर निलंबन सहित अन्य कोई कार्रवाई विवि नहीं कर सकती है. इसके अलावा अभी तक एसआइटी ने गिरफ्तारी के कोई कागजात नहीं दिये हैं. इसलिए उनका निलंबन रोका गया है. बताया कि गुरुवार की शाम पांच बजे हिरासत में 48 घंटे पूरे हो जायेंगे. इसके बाद विवि उन पर कार्रवाई करेगा. साथ ही गुरुवार को ही विवि आरबीबीएम के नये प्राचार्या की घोषणा कर देगा.
प्राचार्या ने भेजा था छुट्टी का आवेदन
आरबीबीएम की प्राचार्या के जेल जाने के बाद छुट्टी के लिए आवेदन आना कई सवालों को जन्म दे रहा है. वह मंगलवार की शाम को ही जेल चली गयी हैं. ऐसे में उनके छुट्टी के आवेदन पर किसके हस्ताक्षर थे? अगर उन्होंने पूर्व की तिथि में छुट्टी के लिए आवेदन दिया तो क्या उन्हें यह पता था कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एसआइटी आयेगी? या, एसआइटी के घेरे में रहते हुए छुट्टी के आवदेन को कैसे लिखा? प्राचार्या की छुट्टी का आवेदन काॅलेज का एक कर्मी लेकर आया था, जो रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन को रिसीव कराना चाहता था, लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन को लेने से इनकार कर दिया गया. वीसी डॉ पी पलांडे ने बताया कि छुट्टी का अावेदन लेकर एक कर्मी आया था, जिसे विवि ने नहीं लिया.
निलंबन की पूरी प्रकिया तैयार कर ली गयी है. जेल जाने के 48 घंटे बाद ही विवि को कार्रवाई का अधिकार है. विवि 48 घंटे पूरे होने का इंतजार कर रहा है. साथ ही एसआइटी के प्रमुख से गिरफ्तारी के कागजात मांगे गये हैं, जो देर रात व गुरुवार को आ सकता है. जैसे ही पत्र मिलता है, प्राचार्या के कार्रवाई की जायेगी.
डॉ पी पलांडे, वीसी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें