मुजफ्फरपुर : मादक पदार्थ की तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे 6 एसएन ठाकुर ने शुक्रवार को सरैया थाना क्षेत्र के नवादा जैतपुर निवासी रजनीश कुमार व साहेबगंज थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी भैरव त्रिपाठी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है.
ब्रह्मपुरा पुलिस ने 2012 में थाना क्षेत्र के राहुल नगर मोड़ के पास सफेद रंग की आई-10 कार से एक-एक किलो के दो पैकेट चरस व कारबाइन के साथ मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ब्रह्मपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने अपने बयान पर रजनीश कुमार व भैरव त्रिपाठी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था.
थानाध्यक्ष ने अपने बयान में लिखा था कि 5 मई 2012 को सूचना मिली कि सरैया की ओर से सफेद रंग की आई-10 कार से चरस लेकर कुछ लोग आ रहे हैं. पुलिस की गाड़ी देख कार तेजी से भागने लगी. उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया था. कार में सवार चालक सहित दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा. एक के पास से मैगजीन लगा कारबाइन निकला, उसने अपना नाम भैरव ठाकुर बताया.
वहीं दूसरे के पास से लोडेड देशी पिस्तौल बरामद हुआ, उसने अपना नाम रजनीश बताया. कार की तलाशी में एक-एक किलो का दो पैकेट चरस भी मिला.