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पीआरटी परीक्षा दे चुके छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, 30 को पता चलेगा!

मामला पीआरटी-2013 परीक्षा का हाइकोर्ट में विवि दायर करेगा हलफनामा कुलपति ने नौ मार्च को पेशी के दौरान दिया था आश्वासन यूजीसी रेगुलेशन-2009 के तहत आरक्षण का लाभ नहीं देने पर मुसीबत में है विवि प्रशासन मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि में पीआरटी-2013 परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा अथवा नहीं, इस […]

मामला पीआरटी-2013 परीक्षा का
हाइकोर्ट में विवि दायर करेगा हलफनामा
कुलपति ने नौ मार्च को पेशी के दौरान दिया था आश्वासन
यूजीसी रेगुलेशन-2009 के तहत आरक्षण का लाभ नहीं देने पर मुसीबत में है विवि प्रशासन
मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि में पीआरटी-2013 परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा अथवा नहीं, इस विवि का रूख 30 मार्च को सामने आ सकता है! इस दिन विवि प्रशासन हाइकोर्ट में चल रहे एक मामले में हलफनामा दायर करेगा. खुद कुलपति डॉ पंडित पलांडे ने बीते नौ मार्च को पेशी के दौरान कोर्ट को यह आश्वासन दिया था. मामला यूजीसी रेगुलेशन 2009 की अनदेखी का है.
मदन कुमार नाम के एक छात्र (अर्थशास्त्र) ने पीआरटी-2013 में आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. वे उक्त परीक्षा में शामिल हुए थेे व महज पांच अंक से अनुत्तीर्ण हो गये थे. बाद में उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2009 के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए विवि में आवेदन दिया, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला. कोर्ट ने इस मामले में कुलपति से पूछा था कि आखिर वे पीआरटी-2013 की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को रेगुलेशन का लाभ देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? विवि की ओर से शपथ पत्र नहीं दायर किये जाने पर कोर्ट ने कुलपति डॉ पंडित पलांडे व कुलसचिव डॉ रत्नेश मिश्रा को खुद कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखने को कहा था. हालांकि 30 मार्च को कुलपति को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी गयी है.
असमंजस में विवि प्रशासन, क्या जवाब दें!
नौ मार्च को सुनवाई के दौरान कुलपति डॉ पंडित पलांडे ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने मामले में एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वे शपथ पत्र दायर कर अगली सुनवाई की तिथि (30 मार्च) को विवि का पक्ष कोर्ट के समक्ष रख देंगे. हालांकि यह उतना आसान नहीं होगा.
दरअसल, विवि में एक जून, 2012 से ही यूजीसी रेगुलेशन 2009 की अधिसूचना जारी की गयी थी. वहीं पीआरटी-2013 की परीक्षा वर्ष 2014 में हुई थी. विवि के एक अधिकारी की मानें तो विवि इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस आदेश को आधार बना सकता है, जिसमें ग्यारह में से छह मानकों को पूरा करने पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 का लाभ देने की बात कही गयी थी. लेकिन मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे खारिज कर चुकी है. ऐसे में कानूनी पेंच फंस सकता है. खुद विवि अधिकारियों को भी यह मालूम है. विवि सूत्रों की मानें तो बीते 19 जनवरी को विवि के एक अधिकारी पटना जाकर इस मामले में वरीय वकीलों से राय-मशवीरा भी किया था. हालांकि विवि का क्या रूख होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है
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उधर, प्रॉक्टर डॉ सतीश कुमार राय ने कहा कि पीआरटी-2013 में आरक्षण का लाभ देने के मामले में हाइकोर्ट में 30 मार्च को शपथपत्र दायर किया जायेगा. खुद कुलपति ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया है. इसके लिए तैयारी चल रही है. कल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा.
मुजफ्फरपुर-30 के लिए प्रथम चरण की परीक्षा आज
मुजफ्फरपुर. अर्थ एजुकेशन के सौजन्य से मुजफ्फरपुर-30 के लिए प्रथम चरण की परीक्षा रविवार को आयोजित होगी. इसके लिए संस्था संस्था की कलमबाग चौक व पंकज मार्केट स्थित शाखा को केंद्र बनाया गया है. परीक्षा दोपहर 12 बजे से दो बजे तक चलेगी. यह जानकारी संस्था के निदेशक प्रशांत चौबे ने दी.
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए जिन छात्रों ने अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे परीक्षा शुरू होने से पूर्व अपना पंजीयन करा सकते हैं.
उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. पंजीयन के लिए उन्हें अपना दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना होगा. प्रथम चरण का परीक्षाफ 30 मार्च को घोषित होगा. दूसरे चरण की परीक्षा दो अप्रैल व तीसरे चरण की परीक्षा तीन अप्रैल से पांच अप्रैल के बीच होगी. श्री चौबे ने बताया कि सभी कक्षा की डेमो क्लास सात से 10 अप्रैल के बीच होगी. वहीं 11 अप्रैल से प्रथम बैच की कक्षा शुरू होगी.

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