जबकि ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों के मुताबिक यह एकदम गलत है. नियम में स्पष्ट लिखा है कि बंद व ढकी हुई गाड़ियों से ही कूड़े-कचरे की ढुलाई करनी है. कचरा परिवहन वाहनों का मार्ग ऐसा होना चाहिए कि उनकी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया रास्ता ट्रैफिक मुक्त होना चाहिए. दो शिफ्टों में कूड़े का उठाव होना चाहिए. लेकिन बेपरवाह निगम के कार्यों से सड़कों पर कचरा ढुलाई के समय लोगों को घरेलू कचरा, कॉमर्शियल दुकानों से उत्पन्न कचरे, होटल और रेस्तरां, बाजार और वाणिज्यिक संस्थान के कचरों के साथ, हाट-बाजार में उत्पन्न सभी प्रकार के कचरों की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है.
मांस-मछली के अवशेष और मृत पशुओं को सड़कों से ले जाने के दौरान लोगों को सड़कों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अगर सड़कों पर ऐसे कचरे वाले वाहन जाम में फंस जाये तो इसके आसपास के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल होता है.