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प्रोपर्टी टैक्स दें, सुविधा लें

मुजफ्फरपुर : नगरीय सुविधा के लिए अब प्रोपर्टी टैक्स देना अनिवार्य होगा. किसी तरह के प्रमाण पत्र , पानी कनेक्श्न या साफ-सफाई के सुविधा के लिए दिये जाने वाले आवेदन के साथ होल्डिंग नंबर व संपत्ति कर का अद्यतन रसीद भी देना होगा. यह नियम नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में भी लागू रहेगा. […]

मुजफ्फरपुर : नगरीय सुविधा के लिए अब प्रोपर्टी टैक्स देना अनिवार्य होगा. किसी तरह के प्रमाण पत्र , पानी कनेक्श्न या साफ-सफाई के सुविधा के लिए दिये जाने वाले आवेदन के साथ होल्डिंग नंबर व संपत्ति कर का अद्यतन रसीद भी देना होगा. यह नियम नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में भी लागू रहेगा. नगर विकास विभाग ने नगर निकायों में संसाधन वृद्धि व संपत्ति कर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है. नगर आयुक्त व नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक दंडाधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है. प्रोपर्टी टैक्स का साक्ष्य दिये बिना नगर निगम किसी तरह की सुविधा नहीं देगा.
इन सुविधाओं के लिए देनी होगी रसीद. शहरी क्षेत्र , निगम परिषद व नगर पंचायत में के निवासियों को जमीन के दाखिल-खरिज, आवासीय , जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र , जाति प्रमाणपत्र निर्गत कराने के लिए संपत्ति कर की रसीद देनी होगी. इसके अलावा संवेदक के रूप में पंजीयन, सप्लाई वाटर के कनेक्श्न, ट्रेड लाइसेंस व कचरा उठाव की सुविधा के लिए संपत्ति कर की रसीद अनिवार्य होगी. आवेदन के साथ चालू वित्तीय साल का ही प्रोपर्टी रसीद मान्य होगा. किराया पर रहने वाले, जिनका स्थायी पता दूसरे राज्य का है. इस स्थिति में निगम की सुविधा के लिए आवेदक काे उस नगर निगम की संपत्ति कर के भुगतान का पावती रसीद प्रस्तुत करना होगा.
बढ़ेगी निगम की आय
प्रोपर्टी टैक्स के नियम लागू हो जाने से निगम के आय में कई गुणा अधिक बढ़ जायेगा. वर्तमान में मुजफ्फरपुर नगर निगम में 43 हजार होल्डिंग हैं, जबकि शहर की आबादी पांच लाख से अधिक है.संपत्ति कर के रूप में निगम को सिर्फ बारह करोड़ टैक्स मिलता है. संसाधन की समस्या में फंसे निगम के यह लिए यह निणय वरदान साबित होगा. कांटी, मोतीपुर व साहेबगंज नगर पंचायत के काया कल्प भी टैक्स जमा करने से किया जा सकता है.

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