17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुमित्र तेजाब कांड में मुखिया सहित छह दोषी करार

मुजफ्फरपुर: चर्चित सुमित्र तेजाब कांड में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सरोज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने पूर्व मुखिया निक्की राम उर्फ अंबिका राम सहित छह लोगों को दोषी करार दिया है. सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है. वहीं 16 दिसंबर को दोषी पाये अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई जायेगी. जानकारी के […]

मुजफ्फरपुर: चर्चित सुमित्र तेजाब कांड में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सरोज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने पूर्व मुखिया निक्की राम उर्फ अंबिका राम सहित छह लोगों को दोषी करार दिया है. सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है. वहीं 16 दिसंबर को दोषी पाये अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई जायेगी. जानकारी के अनुसार 26 जुलाई 2004 को अहियापुर थाना क्षेत्र के उदन झपहां निवासी सुमित्र देवी को झपहां चौक से घर जाने के क्रम में तत्कालीन मुखिया निक्की राम के इशारे पर उसके साथ मारपीट की गयी. उसके गुप्तांग में तेजाब डाला गया, इतना ही नहीं, महिला को पेड़ से लटका कर उसके बाल काट दिये गये थे.

करीब छह माह तक पीड़िता एसकेएमसीएच में जीवन व मौत से जूझती रही थी. फिर उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था. उसके बयान पर अहियापुर थाना में झपहां पंचायत के तत्कालीन मुखिया निक्की राम, राज कुमारी देवी, वासुदेव पासवान, महेश पासवान, शंकर चौधरी की पत्नी एवं पचास-साठ महिला सामाख्या की सदस्यों पर झपहां चौक से घर जाने के क्रम में ऑटो से उतार कर मारपीट की गयी. इतने में मुखिया बोला कि इसे तेजाब डाल दो, जिसके बाद आरोपितों ने महिला के गुप्तांग में तेजाब डाल दिया.

इस मामले में धारा 147, 149, 323, 441, 307, 354, 379 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस कांड में मुखिया को पुलिस ने जेल भेजा था, लेकिन वह फिलहाल जमानत पर बाहर था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 326 में दोषी पाते हुए चाजर्शीट दाखिल किया था. जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इस धारा में पांच से दस साल की सजा का प्रावधान है.

चर्चा में रहा था यह कांड
सुमित्र तेजाब कांड जिले में काफी चर्चा में रहा था. इस मामले में मानवाधिकार आयोग से लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग की टीमों ने कई बार गांव का दौरा किया था. सभी एसकेएमसीएच में जाकर सुमित्र का हाल लेने के बाद मामले को गंभीरता से लिया था. कई मंत्रियों ने भी एसकेएमसीएच में पहुंच कर घिनौना कृत्य की जानकारी ली थी.

सुमित्र पर भी दर्ज हुआ था हत्या का मामला
सुमित्र पर चलितर पासवान के अपहरण कर हत्या कर दिये जाने का मामला उसकी पत्नी राज कुमारी ने अहियापुर थाने में दर्ज करायी थी. जिसमें सुमित्र के पुत्र विमल कुमार, गरीब नाथ, पतोहू सुनीता देवी, दामाद मनोज चौधरी व पांचू चौधरी को अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें पांचू चौधरी व मनोज चौधरी फरार चल रहे है, जबकि अन्य सभी को जेल जाने के बाद न्यायालय से रिहा कर दिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें