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– दहेज हत्या मामले में सगे भाईयों को दस साल की सजा

– दहेज हत्या मामले में सगे भाईयों को दस साल की सजा – पांच-पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना संवाददाता, मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले में एडीजे तीन वेद प्रकाश सिंह ने सगे भाईयों को दस और आठ साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला […]

– दहेज हत्या मामले में सगे भाईयों को दस साल की सजा – पांच-पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना संवाददाता, मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले में एडीजे तीन वेद प्रकाश सिंह ने सगे भाईयों को दस और आठ साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकोही गांव का है. बता दे कि कांटी कस्बा निवासी आज्ञा राम ने अपनी बेटी की सीमा की शादी 12 जून 2006 को करजा थाना के पकड़ी पकोही गांव के राज किशोर राय से की थी. शादी के कुछ दिनों बाद से ही राज किशोर का परिवार दहेज के नाम पर 40 हजार की मांग करने लगे. न देने पर आएं दिन सीमा को प्रताड़ित करने लगे. इसकी शिकायत कई बार सीमा ने अपने परिवालों से की. इसी बीच तीन मार्च 2012 को राज किशोर और उसके भाई नंद किशोर राम ने सीमा को मारकर पोखर में फेंक दिया. इस मामले में पांच मार्च 2012 को आज्ञा राम ने दोनों भाईयों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. दहेज हत्या के इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने राजकिशोर राय को दस साल की सजा और नंद किशोर राय को अाठ साल की सजा सुनाया है.

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