उनके इस बयान को लेकर बिहार प्रदेश लोजपा के प्रदेश महासचिव सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से नौ दिन पूर्व सीजेएम न्यायालय में दायर परिवाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद एसीजेएम रामचंद्र प्रसाद ने अभिनेता अामिर खान व उनकी पत्नी किरण पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश सदर थानाध्यक्ष को दिया था. न्यायालय के आदेश के बाद सदर थानाध्यक्ष वेदानंद मिश्रा ने आमिर खान व उनकी पत्नी किरण पर प्राथमिकी (संख्या 633/15) दर्ज कर इस कांड का अनुसंधानक रामकुमार प्रसाद को बनाया है.
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अभिनेता आमिर खान व उनकी पत्नी पर प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर : अभिनेता अामिर खान व उनकी पत्नी किरण की असहिष्णुता मामले पर बयानबाजी मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. सदर पुलिस ने आमिर व उनकी पत्नी किरण के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. उनके इस बयान को लेकर बिहार प्रदेश लोजपा के प्रदेश महासचिव सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से […]
मुजफ्फरपुर : अभिनेता अामिर खान व उनकी पत्नी किरण की असहिष्णुता मामले पर बयानबाजी मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. सदर पुलिस ने आमिर व उनकी पत्नी किरण के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है.
ये है मामला
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने गत 25 नवंबर को सीजेएम न्यायालय में अभिनेता अामिर खान व उनकी पत्नी किरण पर असहिष्णुता मामले में बयानबाजी किये जाने पर परिवाद दायर किया था. इस परिवाद में अधिवक्ता ने कहा है कि अामिर खान ने भारत में असहिष्णुता होने के कारण उनकी पत्नी किरण व बच्चे के सुरक्षित नहीं होने की बयानबाजी की थी. साथ ही यह भी कहा था कि वे बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए.
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