मुजफ्फरपुर : पटना हाई कोर्ट ने बिहार विवि के परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है. गुरुवार को न्यायाधिश नवीन सिन्हा व विकाश जैन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति अवैध है और उनके पास आवश्यक योग्यता भी नहीं है.
याचिकाकर्ता भागलपुर तिलका मांझी विवि के छात्र नीतीश आंनद के वकील ने कोर्ट से कहा कि कार्यवाहक कुलपति ने इनकी नियुक्ति परीक्षा नियंत्रक के पद पर की है. उन्हें नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है.
इस पर कोर्ट पर नोटिस जारी करने का निर्णय लिया और परीक्षा नियंत्रक से जवाब मांगी गई. जानकारी हो की अरूण कुमार सिंह की नियुक्ति प्रभारी कुलपति ने तिलका मांझी विवि में परीक्षा नियंत्रक के पद पर की थी. जिस पर शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायिर की. जिसके बाद अरूण कुमार सिंह की नियुक्ति बिहार विवि में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कर दी गई.
शिक्षकों के दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया. जिसके बाद छात्र नीतीश आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला दिया.