मुजफ्फरपुर: वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का रास्ता साफ हो गया है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. पहले चरण में फिलहाल पटना व मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत होगी. इसकी मासिक रिपोर्ट की समीक्षा परिवहन विभाग के विशेष सचिव करेंगे. कार्य की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर अन्य जिलों में एचएसआरपी को लागू किया जायेगा.
कब शुरू हुआ और क्यों बंद हुआ
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ जिलों में परिवहन विभाग ने 10 जून 2012 को एचएसआरपी शुरू किया. इसके बाद 20 जून 2012 को सभी 38 जिलों में इसका काम शुरू हुआ. परिवहन विभाग ने उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा.लि. (लिंक प्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. के साथ संयुक्त रूप से) को इसका जिम्मा दिया. दिसंबर 2012 में परिवहन विभाग ने एचएसआरपी की समीक्षा की, जिसमें पता चला कि काम सही नहीं हो रहा है. इसके बाद प्रधान सचिव ने नये चालान काटने पर रोक लगा दी. कहा, जब तक बैकलॉग पूरा नहीं होता, नया चालान नहीं काटा जायेगा. इस संबंध में निजी एजेंसी से विभाग ने दो सितंबर को स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें एजेंसी से एग्रीमेंट के अनुसार काम करने की प्रतिबद्धता जतायी. साथ ही कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के दिये दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य करेंगे.
क्या है अनिवार्य
एग्रीमेंट के तहत आवेदक को 48 घंटे के भीतर उनके वाहनों पर नंबर प्लेट लगाना है. चार चक्का व कॉमर्शियल वाहनों पर बिना थर्ड स्टिकर के एचएसआरपी नहीं लगेगा. ऐसा होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश व एकरारनामा का उल्लंघन है. एजेंसी की जवाबदेही है वह वाहन स्वामियों को बुला कर थर्ड स्टिकर के साथ एचएसआरपी लगवायें. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी इसकी साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे, जिसमें बतायेंगे की एचएसआरपी व थर्ड स्टिकर का काम सही से हो रहा है या नहीं. साथ ही एजेंसी वाहन स्वामियों को एचएसआरपी की रसीद दी रही है या नहीं.
किस वाहन में कितना लगेगा शुल्क
दो पहिया वाहन : 131
तीन पहिया, अशक्त वाहन : 162
हल्के मोटर वाहन, पैसेंजर कार : 335
मध्य, भारी वाहन, ट्रेलर कंबिनेशन : 310
कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर कंबिनेशन : 140