मुजफ्फरपुर: नेहा का गुरुवार को कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया. उसने बताया कि उसकी शादी 20 अप्रैल 2013 को मंजीत सिंह से हुई थी. शादी के समय दहेज की मांग नहीं की गयी थी. शादी के दौरान व्यवस्था व इंतजाम को लेकर मुङो बहुत प्रताड़ित किया गया था. शादी के बाद मुङो अपने परिवार से मिलने या बात करने नहीं दिया जाता था. 15 से 20 दिन बाद ही प्रताड़ित किया जाने लगा.
मंजीत मेरे साथ मारपीट करता था. उसने चार कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिया था. अनबन होने पर मायके आकर पूरी बात बतायी. घटना के बाद मंजीत ने फोन कर आश्वास्त किया कि अब वह कोई र्दुव्यवहार नहीं करेंगे. 5 से 6 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया. मंजीत के मोबाइल पर बहुत मैसेज व कॉल आते थे. पूछने पर संतोष जनक जवाब नहीं मिलता था.
प्रताड़ना से तंग आ गयी थी. 23 अगस्त को वह सुबह पांच बजे घर से निकल कर ट्रेन से समस्तीपुर पहुंच गयी. वहां से वह हाजीपुर गयी. उसके बाद वह पटना चली गयी थी. उसी दिन वह नाला रोड के लक्ष्मी गल्र्स हॉस्टल में रहने लगी. पटना में समाचार पत्र में छपी खबर से पता चला कि उसके मरने का केस हो गया है, तो वापस लौटी.