मुजफ्फरपुर: सोलर लाइट पर लगी रोक हटा ली गयी है. पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने इसकी खरीद एवं अधिष्ठापन के लिए नये सिरे से दिशा-निर्देश जारी किये हैं. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग व बीआरजीएफ की राशि से सोलर लाइट का क्रय व अधिष्ठापन किया जा सकता है. नयी मार्गदर्शिका के अनुसार, अन्य विभागों द्वारा पंचायती राज विभाग से संचालित योजनाओं से भी सोलर लाइट लगायी जा सकती है. इसकी स्थापन सार्वजनिक तिराहे व चौराहे पर की जा सकती है.
पूर्व में सोलर लाइट लगाने में हुई गड़बड़ी के बारे में बताया गया है कि सही मानक के सामान की आपूर्ति नहीं होने के कारण उपकरण जल्दी खराब हो गये. इस शिकायत के मद्देनजर जब जनप्रतिनिधि व पंचायत सचिव पर कानूनी कार्रवाई की गयी तो बताया गया कि तकनीकी जानकारी नहीं रहने से योजना सही ढंग से लागू नहीं हो सकी.
25 वर्ष वारंटी वाले पार्ट्स
क्रय किये जाने वाले सोलर उपकरणों के लगभग सभी पार्ट्स 25 वर्ष वारंटी वाले होने चाहिए. एसपीवी पैनल की वारंटी आउटपुट पीक वॉट क्षमता के आधार पर होनी चाहिए. यह 10 वर्ष के अंत में 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए. वहीं, 25 वर्ष के अंत पर 80 प्रतिशत से कम नहीं हो. बैटरी की वारंटी न्यूनतम पांच वर्ष होनी चाहिए. वारंटी अवधि में हुई किसी भी क्षति की पूर्ति कंपनी खराब उत्पादों के बदले नये उत्पाद देकर करेगी. घर से लापता है.