वे नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ को आवेदन दे सकते है. इसी तरह वैसें मतदाता जिनका नाम पता व फोटो सूची में गलत अंकित है, वे सुधार के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है. राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव संजय कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेज कर मतदाता सूची पूपरीक्षण कार्यक्रम को सुचारु तरीके से कराने का निर्देश दिया है.
इस विशेष अभियान के तहत मतदाओं के वोटर आई कार्ड को उनके आधार नंबर से लिंक करने का भी कार्य होगा. इसके लिए मतदाताओं आधार नंबर, मोबाइल नंबर व इमेल नंबर लिया जायेगा. विशेष कैंप के अलावा बीएलओ घर-घर जाकर इसका संग्रह करेंगे. नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, नाम पता के संशोधन के लिए प्रपत्र – सात में आवेदन दिया जा सकता है.