इस संबंध मे आयुक्त की ओर से जारी डीओ पत्र में आयुक्त ने मुखिया पर एफआईआर दर्ज करने मे आ रही परेशानी व बाधा के बारे में जानकारी मांगी है. आयुक्त ने 30 जनवरी को एसएसपी को मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. दरअसल 30 जनवरी को आयुक्त के जनता दरबार में बाघाखाल की आंगनबाड़ी सेविका आरती देवी ने मुखिया से अपने पति के जान माल के सुरक्षा की गुहार लगायी थी. उसने आयुक्त को डरे जुबान से बताया था कि मुखिया पोषाहार की राशि से रिश्वत की मांग कर रहे है.
पैसा नहीं देने पर गाली गलौज व जान मारने की धमकी देते है. यही नहीं, घर से बाहर जाते समय पीछा किया जाता है. आंगनबाड़ी सेविका ने कहा था कि जान मारने के नियत से उसके पति में गाड़ी में बोलेरो से ठोकर मारी गयी. 23 जनवरी को मुखिया गाली – गलौज करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के सभी कागजात लेते चले गये. आयुक्त के सचिव मीनेंद्र कुमार ने बताया कि सेविका के सुरक्षा के मामले में एसएसपी को पत्र लिखा गया है. वहीं गायघाट में शिक्षक चंदेश्वर साह के वेतन भुगतान नहीं होने के मामले में आयुक्त ने बीडीओ को सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है.