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प्रमुख पर लगा अविश्वास साल भर टला

पूसा. प्रखंड प्रमुख उदय शंकर राय पर लगा अविश्वास प्रस्ताव सालभर के लिए टला. इसमें खासतौर से तत्कालीन प्रधान सचिव के पत्रांक में उल्लेखित बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44 में वर्णित किया गया है कि उक्त पत्रांक के आलोक में पंसस के माध्यम से बुलायी गयी बैठक को स्थगित कर बैठक के […]

पूसा. प्रखंड प्रमुख उदय शंकर राय पर लगा अविश्वास प्रस्ताव सालभर के लिए टला. इसमें खासतौर से तत्कालीन प्रधान सचिव के पत्रांक में उल्लेखित बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44 में वर्णित किया गया है कि उक्त पत्रांक के आलोक में पंसस के माध्यम से बुलायी गयी बैठक को स्थगित कर बैठक के लिए अगली तिथि निर्धारित की जा रही है. बुलायी गयी बैठक सम्पन्न नहीं होने के कारण पुन: बैठक के लिए दूसरी तिथि निर्धारित की गयी है. इसके साथ ही कहीं कहीं तो बैठक सम्पन्न होने के बावजूद पुन: इस आधार पर बैठक बुलायी जा रही है कि निर्धारित तिथि को मतदान नहीं हो सका. उपरोक्त तीनों स्थितियों में बुलायी गयी बैठक अधिनियम 2006 की धारा 44 के प्रावधानों के विपरित है. उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए निर्धारित तिथि को बुलायी गयी बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी या लाया गया अविश्वास प्रस्ताव किसी भी कारण से पारित नहीं हो सकी तो कार्यरत प्रमुख अपने पद पर बने रहेंगे. उनके विरुद्ध एक वर्ष के बाद ही कोई नया अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा. उसके पूर्व नहीं. प्रखंड कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त पत्रांक के माध्यम से अधिनियम धारा 44(3) में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए निर्धारित प्रक्रिया का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश किया गया है.

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