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नौकरी के नाम पर ठगी, प्राथमिकी का आदेश

संवाददाता, मुजफ्फरपुरसकरा थाना क्षेत्र के मुरौल निवासी शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया है. इसमें थानाक्षेत्र के मुराहलोयनपुर निवासी सत्य प्रकाश मेहता व उत्तराखंड के रानीपुर हरिद्वार भेल में पदस्थापित रंजीत सिन्हा को आरोपित बनाया है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरसकरा थाना क्षेत्र के मुरौल निवासी शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया है. इसमें थानाक्षेत्र के मुराहलोयनपुर निवासी सत्य प्रकाश मेहता व उत्तराखंड के रानीपुर हरिद्वार भेल में पदस्थापित रंजीत सिन्हा को आरोपित बनाया है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर सकरा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. वहीं, एक दूसरे मामले में तत्कालीन औराई थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव के खिलाफ निगरानी कोर्ट में एक मामला हलीमपुर निवासी पंकज कुमार गुप्ता ने कराया है. इसमें पंकज ने कहा है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है. भैरव स्थान गोली कांड को लेकर उसने थाना पर धरना प्रदर्शन किया था. इसके अलावा उनके खिलाफ जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत की थी. इसके बाद उनकी बेटी के अपहरण का प्रयास किया गया. इसमें थानाध्यक्ष को प्राथमिकी करने का आदेश दिया गया था. लेकिन इसके लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की.

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