31 के बाद तीन से पांच हजार तक लगेगा जुर्माना

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jan 2015 11:02 PM

विज्ञापन

नगर-निगम – असेसमेंट कराने से वंचित रहने पर होल्डिंग स्वामियों पर कसेगा निगम का शिकंजा – तीन दिनों में निगम को करना है करीब 10 हजार होल्डिंग का असेसमेंट – अब तक 35 हजार होल्डिंग असेसमेंट से करीब 11 करोड़ टैक्स निर्धारित मुजफ्फरपुर. बिना विलंब शुल्क शहर में बने मकानों का होल्डिंग टैक्स निर्धारित कराने […]

विज्ञापन

नगर-निगम – असेसमेंट कराने से वंचित रहने पर होल्डिंग स्वामियों पर कसेगा निगम का शिकंजा – तीन दिनों में निगम को करना है करीब 10 हजार होल्डिंग का असेसमेंट – अब तक 35 हजार होल्डिंग असेसमेंट से करीब 11 करोड़ टैक्स निर्धारित मुजफ्फरपुर. बिना विलंब शुल्क शहर में बने मकानों का होल्डिंग टैक्स निर्धारित कराने मंे और तीन दिनों का समय बचा है. 31 जनवरी तक जिन होल्डिंग स्वामियों का असेसमेंट फॉर्म निगम में जमा नहीं होगा. वैसे होल्डिंग स्वामियों को न्यूनतम तीन से पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा. इससे होल्डिंग स्वामियों के साथ-साथ इस कार्य में लगे वार्ड तहसीलदार व टैक्स दारोगाओं की बेचैनी को बढ़ गयी है. कर्मी टारगेट को पूरा करने के लिए रात-दिन मेहनत कर रहे हंै. काफी संख्या में होल्डिंग स्वामी भी नगर-निगम से संपर्क कर बिना विलंब शुल्क अपने मकानों का असेसमेंट कर टैक्स निर्धारित कराने में जुटे हैं. अब तक करीब 35 हजार होल्डिंग का असेसमेंट हुआ है. दस हजार होल्डिंग का असेसमेंट बाकी है. इसके लिए मात्र तीन दिनों का शेष समय बचा है. बुधवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर वरीय टैक्स दारोगा अशोक कुमार सिंह ने सभी टैक्स दारोगा व तहसीलदारों के साथ बैठक कर टारगेट को हर हाल में पूरा करने का टास्क दिया. पार्षदों से संपर्क कर असेसमेंट कराने से वंचित होल्डिंग स्वामी को जागरूक करने को भी कहा गया है. वार्डों में काफी संख्या में असेसमेंट का कार्य शेष रह गया है. वैसे दस वार्डों में तहसीलदार के साथ-साथ तीन-तीन टीम को लगाया गया है. जो तीन दिनों में घुम-घुम कर एक-एक होल्डिंग का असेसमेंट का काम करेगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन