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18 वर्ष से अधिक उम्र के बाल बंदियों को दूसरे होम भेजा जायेगा

संवाददाता, मुजफ्फरपुरकिशोर न्याय परिषद (जेजेबी) के जज वीके चौबे की अध्यक्षता में शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित पर्यवेक्षण गृह में बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों के साथ बैठक हुई. जिसमें गृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के रह रहे बाल बंदियों के मामले में विस्तृत चर्चा हुई. जिसमें निर्णय लिया गया किया गृह में 18 […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरकिशोर न्याय परिषद (जेजेबी) के जज वीके चौबे की अध्यक्षता में शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित पर्यवेक्षण गृह में बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों के साथ बैठक हुई. जिसमें गृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के रह रहे बाल बंदियों के मामले में विस्तृत चर्चा हुई. जिसमें निर्णय लिया गया किया गृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के बाल बंदियों के नियमानुसार प्लेस ऑफ सेफ्टी (सुरक्षित स्थान) में भेजने के लिए वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाये. चूंकि इन बाल बंदियों के कारण कई बार गृह में हंगामा होता है. इसका असर गृह में रह रहे छोटे-छोटे बाल बंदियों पर पड़ता है. जो साधारण जुर्म में यहां आ जाते है. वहीं पर्यवेक्षण में गृह में जो सुरक्षा कर्मियों की कमी है उसे पूरा किया जाये. यहां की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाये इसके लिए वरीय पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. बैठक में जेजेबी के सदस्य गूंजन कुमारी, संजीत कुमार, बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशिका रोजी रानी, सीपीओ एमएन मिश्रा, रवि रौशन मौजूद थे. ———————–31 को बाल लोक अदालतमुजफ्फरपुर. हाईकोर्ट के निर्देश पर माह के आखिरी शनिवार 31 जनवरी को सिकंदरपुर स्थित पर्यवेक्षण गृह में बाल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. जिसमें बाल बंदियों के साधारण केस के मामलों की सुनवाई की जायेगी. इस दौरान उन बाल बंदियों के अभिभावकों को भी बुलाया जायेगा. ताकि उनके सामने उनके बच्चे की सुनवाई हो. इस लोक अदालत में बच्चों की काउंसलिंग की जायेगी. आखिर इतनी कम उम्र में बच्चे अपराध की ओर क्यों बढ़ रहे है. उक्त जानकारी बाल संरक्षण इकाई के सीपीओ एमएन मिश्रा ने दी.

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