मुजफ्फरपुर : भाजपा सांसद रमा देवी को मोबाइल फोन पर धमकी दिये जाने के मामले में गिरफ्तार प्रमोद साह को ट्रांजिट रिमांड की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने सांसद से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी. यहीं नहीं, बलात्कार कांड में वह शिवहर थाना से जेल जा चुका है. एक साल तक वह मंडल कारा सीतामढी में बंद था.
तरियानी की रहने वाली एक महिला पर बलात्कार का आरोप लगा था. बुधवार को सिटी एसपी डॉ कुमार एकले ने उससे लंबी पूछताछ की. उसने बताया था कि अकेले ही वह पूरे घटना को अंजाम दिया था. वह हरियाणा के गुड़गांव जिला के सेक्टर 72 स्थित गांव फाजिलपुर में रह रहा था. वही पर अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन में काम करता था. सात वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी.
यह था मामला
शिवहर की सांसद रमा देवी को 25 जून के दिन धमकी भरा फोन आया था .प्राथमिकी दर्ज होने के पांच दिन बाद रविवार को 11.55 मिनट पर उनके मोबाइल फोन पर 8377041169 से फोन कर अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेने की धमकी दी गयी. धमकी देने से पूछने पर कि कहां से बोल रहे तो, उसने कहा कि हम कोलकाता से बोल रहे है.
लगभग दो मिनट की बातचीत में वह बार–बार सांसद को चुनौती दे रहा था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गुड़गांव सेक्टर 72 से अभियुक्त प्रमोद साह को ब्रह्मपुरा पुलिस ने पकड़ा था. सोमवार को कोर्ट ने 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर अभियुक्त को मुजफ्फरपुर ले जाने की अनुमति दी थी.