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कोर्ट:: हत्या मामले में तीन को उम्र कैद

मुजफ्फरपुर. एडीजे चतुर्थ समयनाथ श्रीवास्तव ने सोमवार को हत्या व मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन लोगों को उम्र कैद व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. बताया जाता है कि पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा निवासी कौशल कुमार ठाकुर ने थाने में हत्या व मारपीट का एक मामला दर्ज कराया […]

मुजफ्फरपुर. एडीजे चतुर्थ समयनाथ श्रीवास्तव ने सोमवार को हत्या व मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन लोगों को उम्र कैद व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. बताया जाता है कि पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा निवासी कौशल कुमार ठाकुर ने थाने में हत्या व मारपीट का एक मामला दर्ज कराया था. उन्होंने बताया था कि कमलपुरा निवासी पिंकू सिंह व कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की थी. पिटाई के दौरान ही कमलपुरा निवासी पिंकू कुमार की मौत हो गयी थी. और वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इस बाबत उन्होंने पारू थाना में कमलपुरा निवासी राजदेव सहनी, कुनकुन सहनी, बाबू लाल सहनी व अन्य को आरोपित बनाया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों नामजद आरोपितों को मामले में संलिप्त मानते हुए धारा 342, 427, 307/3 के तहत दोषी पाया. उन्हें उम्र कैद व अर्थ दंड देने की सुनाई है. एक आरोपित रावण सहनी को मामले में दोषी पाते हुए गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया.

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