मुजफ्फरपुर : 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल बंद कांटी थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी अरुण भगत के विरुद्ध कांटी थाना के दारोगा व आइओ गितेश रौशन प्रिंस ने धारा 376 व पॉस्को अधिनियम के तहत पॉस्को की अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया है.
कांटी थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी किराना दुकानदार अरुण भगत को 28 सितंबर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा था. कांटी थाना क्षेत्र के एक गांव में सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ शुभंकरपुर किराना दुकानदार ने 29 मई की शाम गांव के पंचायत भवन में ले जाकर दुष्कर्म किया था, जब पीडि़ता गर्भवती हो गयी तो मामला प्रकाश में आया.
पीडि़ता बच्ची के पिता ने गांव कि पंचायत में मामला रखा था. जहां पंचों ने पैसा लेकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश किया था. लेकिन, पीडि़ता के परिजनों ने दोषी को सजा दिलाने पड़ अड़े थे. पंचायत के बाद मामला थाना पहुंचा था. पुलिस ने पीडि़ता के बयान पर मामला दर्ज किया.