– कोर्ट के आदेश का अवहेलना का था आरोप – एसएसपी ने कहा, नवगछिया पुलिस मुख्यालय क्षेत्र का है मामला – मामला वीहपुर थाना के ब्रह्मपुर निवासी तस्कर प्रमोद यादव को गिरफ्तार नहीं करने का संवाददाता, मुजफ्फरपुर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप में भागलपुर के एसएसपी विवेक कुमार ने स्पष्टीकरण का जवाब कोर्ट को सौंप दिया है. एसएसपी ने स्पष्टीकरण में लिखा है कि जिस तस्कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर उनसे स्पष्टीकरण किया गया है. वह इलाका नवगछिया पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आता है. वहां के एसपी को इस मामले से अवगत करा दिया गया है. 21 नवंबर को एडीजे पंचम सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने एसएसपी को 12 दिसंबर तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा था. कोर्ट ने एसएसपी को आदेश का अवहेलना करने को लेकर उनके विरुद्ध अवमानना का केस चलाने के लिए हाइकोर्ट को पत्र लिखने की चेतावनी दिया था. विदित हो कि पटना हाइकोर्ट के आदेश पर डीआरआइ केस संख्या 04/08 की दोबारा सुनवाई करते हुए एडीजे पंचम सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने भागलपुर वीहपुर थाना के ब्रह्मपुर निवासी तस्कर प्रमोद यादव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. इसके लिए 15 व 16 अक्तूबर को भागलपुर एसएसपी को फैक्स भेज दो-दो बार आदेश दिया गया, लेकिन एसएसपी ने इससे पहले कोर्ट में न तो आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया और न ही इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी दिया था.
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भागलपुर एसएसपी ने कोर्ट में सौंपा स्पष्टीकरण का जवाब
– कोर्ट के आदेश का अवहेलना का था आरोप – एसएसपी ने कहा, नवगछिया पुलिस मुख्यालय क्षेत्र का है मामला – मामला वीहपुर थाना के ब्रह्मपुर निवासी तस्कर प्रमोद यादव को गिरफ्तार नहीं करने का संवाददाता, मुजफ्फरपुर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप में भागलपुर […]
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