मुजफ्फरपुर: सिविल कोर्ट में पीआइएल (लोक जनहित याचिका) लागू होने पर ही लोगों को समस्याओं से छुटकारा मिलेगी. इसके लिये प्रयास किया जा रहा है. यह बातें शुक्रवार को बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने कही. वह पीआइएल इन सिविल कोर्ट विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे. जिला व्यवहार न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम से पहले श्री मिश्र सहित 15 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया.
मनन कुमार मिश्र ने सिविल कोर्ट स्तर पर पीआइएल लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आम लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी. नगरीय क्षेत्र में बुनियादी व प्राथमिक सुविधाओं के लिए लोगों को अब कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़े, इसके लिए पीआइएल लागू कराना आवश्यक है.
फिलहाल लोक जनहित याचिका दायर करने की सुविधा सिर्फ उच्च न्यायालय में है. सेमिनार में सभी वक्ताओं ने इसे व्यवहार न्यायालय में जल्द लागू कराने की मांग करते हुए कहा कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है.
अभिनंदन समारोह सह सेमिनार की अध्यक्षता अधिवक्ता त्रेता दूबे व संचालन अरुण कुमार ने किया. सेमिनार को संबोधित करने वालों में अधिवक्ता रामशरण बाबू, उमेश प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद सिंह, गौरीशंकर प्रसाद, अरविंद कुमार, सुधीर कुमार ओझा आदि शामिल थे. मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे.