मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला : आठ लड़कियों को घरवालों को सौंपने का आदेश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की पीड़ित 44 लड़कियों में से आठ को उनके अभिभावकों को सौंपने का आदेश दिया है.न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश मोहन एम शांतनागोदर की खंडपीठ ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआइएसएस) की ओर से पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास को लेकर सौंपी […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की पीड़ित 44 लड़कियों में से आठ को उनके अभिभावकों को सौंपने का आदेश दिया है.न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश मोहन एम शांतनागोदर की खंडपीठ ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआइएसएस) की ओर से पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास को लेकर सौंपी गयी ‘कोशिश’ रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार को पीड़ित लड़कियों को मुआवजा देने और इसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया. खंडपीठ ने कहा कि बिहार सरकार ने रिकाॅर्ड पर पीड़ित लड़कियों को वित्तीय, शैक्षणिक और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने पर हामी भरी है.
कोर्ट ने टीआइएसएस को शेष पीड़ित लड़कियों के लिए स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर आठ हफ्ते में सौंपने को कहा. टीआइएसएस ने सुप्रीम कोर्ट में 20 पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि आठ पीड़िताओं को उनके घर भेजा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लड़कियों को उनके घर छोड़ने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ही पीड़ित लड़कियों और उनके परिवार से मिलकर उनके पुनर्वास को लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था. गौरतलब है कि बिहार सरकार ने भी अदालत से पीड़ित 44 लड़कियों के पुनर्वास को लेकर आदेश देने को कहा था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >