मुजफ्फरपुर: आम जनता के लिए सरकार की ओर से ट्रैक्टर टैक्स माफी व बिजली बिल में ब्याज में माफी की योजना चल रही है. इस योजना में अब दो दिन शेष है. 31 जुलाई के बाद दोनों योजनाएं खत्म हो रही है. सैकड़ों लोगों पर ट्रैक्टर व टेलर का टैक्स बकाया है. इस योजना से आम जनता के ऋण के भार को कम करना है. साथ ही सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी करनी है. अब तक इन दोनों क्षेत्रों में करीब दस हजार से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं.
टैक्स डिफॉल्टरों के लिए योजना
परिवहन विभाग ट्रैक्टर व टेलर टैक्स डिफॉल्टरों को टैक्स में राहत देने के लिए कुछ माह पूर्व एमनेस्टी (सर्वक्षमा) की शुरुआत की थी. इसमें ट्रैक्टर-टेलर को एकमुश्त टैक्स भुगतान में छूट दी जा रही है. योजना के तहत ट्रैक्टरों पर बकाये कर का भुगतान करना है. किसानों को एकमुश्त आठ हजार रुपये का भुगतान करना है. निबंधित व अनिबंधित ट्रेलर जो व्यावसायिक कार्य व कृषि उत्पाद ढोने वालों को दस हजार रुपये एकमुश्त कर भुगतान करना होगा. ऐसी स्थिति में दोनों पर अर्थ दंड नहीं लगेगा.
8300 उपभोक्ताओं को मिली राहत
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की योजना ओटीएस (एक मुश्त समझौता) के लिए भी और दो दिन शेष है. इसके तहत जनवरी 2014 तक के बिल बकाये में लगे ब्याज में माफी की योजना है. इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बिल बकायेदारों को ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. शहरी क्षेत्र में सामान्य उपभोक्ताओं को बकाये बिल के ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. एचटी (हाइटेंशन) व औद्योगिक उपभोक्ताओं को बकाये बिल के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.