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ब्रजेश ठाकुर समेत सभी की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह मामले में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर व सात महिला कर्मियों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर, किरण कुमारी, […]
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह मामले में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर व सात महिला कर्मियों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर, किरण कुमारी, चंदा कुमारी, नेहा कुमारी, मंजू देवी, इंदू कुमारी, हेमामती व मीनू देवी की ओर से जमानत अर्जी दायर की गयी थी.
पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने जमानत पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी की मांग की थी. पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध करा दी थी. सुनवाई के दौरान आरोपित के वकील नवल किशोर प्रसाद सिन्हा व स्पेशल पीपी नरेंद्र कुमार के बीच बहस हुई. आरोपितों के अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी में किसी भी आरोपितों का नाम नहीं है. सभी निर्दोष हैं. साजिश के तहत पुलिस इन बेगुनाह लोगों को फंसा रही है. वहीं, स्पेशल पीपी नरेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी का विरोध किया.
तीन जून से जेल में हैं बंद
साहू रोड स्थित बालिका गृह में यौन उत्पीड़न मामला सामने आने पर दो जून को मकान मालिक ब्रजेश ठाकुर, इंदू कुमारी सहित आठ आरोपितों को हिरासत में लिया गया था. पीड़ित लड़कियों के बयान व फोटो से हुई पहचान के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपितों को तीन जून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट से सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
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