मुजफ्फरपुर: चर्चित ऋषभ राज हत्याकांड में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रामा शंकर सिंह ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. शुक्रवार को ऋषभ हत्याकांड में फैसला सुनाया जायेगा. तीनों अभियुक्तों को सुबह ही जेल से कोर्ट लाया गया.
अपर सत्र न्यायाधीश ने 12 बजे सुनवाई की. इसके पूर्व 25 मई 2012 को ऋषभ हत्याकांड में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरुण कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए बोचहां थाना क्षेत्र के मैदापुर निवासी राधे श्याम चौधरी, चंदन चौधरी व विनोद चौधरी को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी.
एक अन्य आरोपित विश्वनाथ चौधरी को उम्र कैद की सजा मिली थी. इस फैसले के बाद ऋषभ के पिता दिलीप चौधरी ने हाइकोर्ट में आवेदन देकर दुबारा सुनवाई करने का आग्रह करते हुए उम्र कैद के आरोपित को भी फांसी की सजा देने की मांग की थी. हाइकोर्ट ने दिलीप के आवेदन पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को फिर से सुनवाई करने को कहा था.