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ठेकेदार हत्याकांड में शातिर रंजीत झा ने किया सरेंडर

मुजफ्फरपुर : सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद ठेकेदार सत्येंद्र दूबे हत्याकांड का आरोपित समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के अगरैल निवासी रंजीत कुमार झा ने गुरुवार को एडीजे -2 के कोर्ट में सरेंडर कर दिया. न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद रंजीत कुमार झा को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल […]

मुजफ्फरपुर : सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद ठेकेदार सत्येंद्र दूबे हत्याकांड का आरोपित समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के अगरैल निवासी रंजीत कुमार झा ने गुरुवार को एडीजे -2 के कोर्ट में सरेंडर कर दिया. न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद रंजीत कुमार झा को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. सत्येंद्र दूबे हत्याकांड में निचली अदालत से रंजीत कुमार झा को सजा हुई थी.
सजा के आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट में अपील दायर किया था. कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए रंजीत को जमानत दी. इसके बाद मृतक के भाई गजेन्द्र दूबे ने सुप्रीमकोर्ट में हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर किया. जहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत झा को न्यायालय में सरेंडर करने का आदेश दिया था. रंजीत को गिरफ्तार कर सिंघिया पुलिस थाने लायी. लेकिन, वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इधर, रंजीत के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने की बात बता दी. जांच के दौरान सरेंडर की बात गलत पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अविलंब गिरफ्तारी का आदेश दिया था. इस दौरान मुजफ्फरपुर जोन के आइजी सुनील कुमार समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था.
एक माह दिल्ली में कैंप करने के बाद पुलिस को मिला सुराग
रंजीत झा का सुराग जुटाने के लिए काजीमोहम्मदपुर पुलिस एक माह तक दिल्ली में कैंप किया. छापेमारी की भनक लगते ही रंजीत अपने रिश्तेदार के घर से भाग निकला. इसके बाद पुलिस ने रंजीत के बड़े भाई, बहनोई दो भांजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद रंजीत झा कोर्ट में सरेंडर करने को मजबूर हुआ.
यह था मामला
काजीमहम्मदपुर थाना क्षेत्र के महराजा कॉलोनी पंखाटोली में 10 दिसंबर 2006 की शाम एफसीआइ के गोदाम पर वर्चस्व को लेकर ठेकेदार सत्येंद्र दूबे व उनके पुत्र किशन दूबे के आवास पर चढ़कर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था. जिसके बाद मृतक सत्येंद्र दूबे के भाई गजेंद्र दूबे के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसमें रुन्नी सैदपुर के पूर्व विधायक के पति राजेश चौधरी, विधायक के देवर टुनटुन चौधरी, मिंटू सिंह, सदर थाना के भिखनपुरा निवासी विनोद कुमार, संतोष कुमार समेत छह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज किया था.

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