आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई टली

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में जेल मे बंद सोनू कुमार गुप्ता की ओर से एक दिसंबर को आरोपमुक्ति के दाखिल आवेदन पर सीबीआइ की ओर से इंस्पेक्टर विनय कुमार ने जवाब दाखिल किया. इसमें कहा है कि सोनू कुमार गुप्ता के घर से 25 मई 2016 को पिस्टल बरामद कर जांच के लिए एफएसएल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 15, 2017 5:25 AM

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में जेल मे बंद सोनू कुमार गुप्ता की ओर से एक दिसंबर को आरोपमुक्ति के दाखिल आवेदन पर सीबीआइ की ओर से इंस्पेक्टर विनय कुमार ने जवाब दाखिल किया. इसमें कहा है कि सोनू कुमार गुप्ता के घर से 25 मई 2016 को पिस्टल बरामद कर जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था. एफएसएल ने रिपोर्ट दी है कि इसी पिस्टल का इस्तेमाल हत्याकांड में हुआ था. इसलिए आरोपित की ओर से दाखिल आवेदन न्यायहित में खारिज करने योग्य है.

न्यायालय ने सीबीआइ की ओर से दाखिल जवाब को संचिका पर रखते हुए सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. पत्रकार राजदेव हत्याकांड में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई जिला जज हरेंद्रनाथ तिवारी के न्यायालय में चल रही है. गुरुवार को तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन एवं अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से करायी गयी. वहीं शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद आरोपी सोनू कुमार गुप्ता, रिशु कुमार जायसवाल, राजेश कुमार, विजय कुमार गुप्ता व रोहित कुमार सोनी को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया.

ये है मामला : 13 मई 2016 की रात पत्रकार राजदेव रंजन की सीवान स्टेशन के पास गोली मार कर कर हत्या कर दी गयी थी. घटना के वक्त वे कार्यालय से बाइक से अपने घर लौट रहे थे. मृत पत्रकार की पत्नी आशा रंजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
सोनू के आरोपमुक्ति के आवेदन पर सीबीआइ ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब
न्यायालय ने 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की
सोनू के घर से बरामद पिस्टल से ही घटना को दिया गया था अंजाम : सीबीआइ

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