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आरोप गठन के बिंदु पर नहीं हो सकी सुनवाई

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल मे बंद पूर्व सांसद व अन्य के विरुद्ध जिला जज हरेंद्रनाथ तिवारी की अदालत में शुक्रवार को आरोप गठन की बिंदु पर सुनवाई होनी थी. जिला जज की अनुपस्थिति में प्रभारी जिला जज जनार्दन त्रिपाठी के समक्ष तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व सीवान जेल से […]

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल मे बंद पूर्व सांसद व अन्य के विरुद्ध जिला जज हरेंद्रनाथ तिवारी की अदालत में शुक्रवार को आरोप गठन की बिंदु पर सुनवाई होनी थी. जिला जज की अनुपस्थिति में प्रभारी जिला जज जनार्दन त्रिपाठी के समक्ष तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व सीवान जेल से अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन की पेशी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. वहीं खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद आरोपित विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, रिशु कुमार जायसवाल व सोनू कुमार सोनी की पेशी करायी गयी. सोनू कुमार सोनी की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने आरोप मुक्ति का आवेदन भी दाखिल किया. इस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की अगली तिथि निर्धारित की है.

इससे पूर्व अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने जिला जज की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर समय की मांग करते हुए कहा था कि निचली अदालत में मैंने एक आवेदन देकर न्यायालय से कहा था कि आपके द्वारा लिये गये संज्ञान के विरुद्ध मुझे ऊपरी अदालत में जाना है. मुझे समय दिया जाये. लेकिन, मुझे समय न देकर न्यायालय ने जल्दीबाजी में सुपुर्दगी की कार्रवाई करते हुए संचिका को सेशन न्यायालय में भेज दिया.

इतनी जल्दीबाजी क्या थी. मुझे न्यायालय से आदेश की प्रमाणित काॅपी अभी नहीं मिली है. प्रमाणित काॅपी मिलने के बाद मुवक्किल से विचार-विमर्श कर मुझे पूर्व के आदेश के विरुद्ध ऊपरी अदालत जाना है. इसलिए मुझे एक समय दिया जाये. इसके बाद न्यायालय ने उनके आवेदन पर विचार करते हुए सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी.

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