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पांच दोषी करार

मुफ्फरपुर: एफसीआइ के परिवहन ठेकेदार सत्येंद्र दूबे हत्याकांड में मंगलवार को अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरसिंह प्रसाद की अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार दिया है. हत्या के आरोपित दो लोग पहले से ही जेल में हैं जबकि तीन को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. जानकारी […]

मुफ्फरपुर: एफसीआइ के परिवहन ठेकेदार सत्येंद्र दूबे हत्याकांड में मंगलवार को अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरसिंह प्रसाद की अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार दिया है. हत्या के आरोपित दो लोग पहले से ही जेल में हैं जबकि तीन को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर 2006 को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली स्थित ठेकेदार सत्येंद्र दूबे के घर पर अपराधियों ने हमला बोल दिया था.

दोनों तरफ से चलायी गयी, जिसमें ठेकेदार सत्येंद्र दूबे, उनके भतीजा किशन दूबे व हमलावर श्याम सुंदर ठाकुर की मौत हो गयी थी. वहीं गोली लगने से पंकज ठाकुर व मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इलाज के दौरान पंकज ठाकुर की मौत हो गयी थी.

बताया जाता है कि 2006 में सीतामढ़ी में बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन में माल ढ़ुलाई का ठेका सत्येंद्र दूबे ने अपने कर्मचारी दया शंकर सिंह के नाम पर लिया था, जिसके बाद शिवहर जिला में ढुलाई का ठेका अपने सहयोगी भूपेंद्र यादव को दिया.

इसी रंजिश के कारण 10 दिसंबर 2006 की शाम समस्तीपुर के पूसा थाना क्षेत्र के महम्मदा निवासी गौरी शंकर प्रसाद सिंह उर्फ भोला सिंह, सकरा थाना क्षेत्र के मिंटू सिंह उर्फ ध्रुव नाथ कुमार सहित कई लोग गाड़ी पर सवार हो कर आये और हमला बोल दिया, जिसमें सभी की मौत हो गयी. न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के बयान पर सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा के लिए चार जून की तिथि निर्धारित किया है.

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