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पत्नी की हत्या में पति को पांच वर्ष की सजा

मुजफ्फरपुर: हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-वन जनार्दन त्रिपाठी ने सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र के लोनाही निवासी रामप्रवेश कुमार गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार दिया है. न्यायालय ने पांच वर्ष का सश्रम करावास एवं पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीपी डाक्टर संगीता […]

मुजफ्फरपुर: हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-वन जनार्दन त्रिपाठी ने सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र के लोनाही निवासी रामप्रवेश कुमार गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार दिया है. न्यायालय ने पांच वर्ष का सश्रम करावास एवं पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीपी डाक्टर संगीता शाही ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी पति ने सिर्फ पत्नी की हत्या ही नहीं की है बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम व विश्वास की हत्या की है.
बता दें कि ललिता देवी की हत्या उसके पति राम प्रवेश ने वर्ष 2012 में किया था. अगले ही दिन पति के बताये अनुसार औराई पुलिस ने मायके के बगल में बगीचे से बरामद किया था. इसके बाद औराई पुलिस ने ललिता देवी के पिता बेचन महतो के बयान पर रामप्रवेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस को दिए बयान में बेचन महतो ने बताया था कि मैंने अपनी पुत्री ललिता देवी की शादी सीतामढी जिले के परिहार थाना के लोनाही निवासी रामप्रवेश कुमार के साथ किया था.

शादी के एक वर्ष बाद वह मायके आयी थी. 22 जनवरी 2012 को ही घर से निकली और उसके बाद गायब हो गयी. अगले ही दिन थाने से सूचना मिली की आपका दामाद थाने पर है. सूचना पाकर थाने पर पहुंचा, तो देखा कि मेरे दामाद से पुलिस पूछताछ कर रही है. पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि ललित की गला दबाकर हत्या मैंने की है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव को भी बरामद किया था.

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