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प्रक्रिया शुरू: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई, करोड़ों रुपये दबानेवाले 29 मिलरों की रद्द होगी जमानत

मुजफ्फरपुर : सरकार के करोड़ों रुपये गबन कर मौज कर रहे परिमादी मिलरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रथम चरण में 29 मिलरों के जमानत को रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. न्यायालय की ओर से आदेश जारी होते ही खाद्य […]

मुजफ्फरपुर : सरकार के करोड़ों रुपये गबन कर मौज कर रहे परिमादी मिलरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रथम चरण में 29 मिलरों के जमानत को रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. न्यायालय की ओर से आदेश जारी होते ही खाद्य निगम के जिला प्रबंधक रामबालक प्रसाद आरोपित मिलरों की सूची जिला अभियोजन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी है. अभियोजन कोषांग इन मिलरों के जमानत को रद्द करने के लिए न्यायालय में मूव भी कर दिया है.
इनकी रद्द होगी जमानत
विभिन्न थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित परिमादी मिलर रिपु रमण, जवाहर चौधरी, राजेश बियानी, संजीव भोमिक, अमोद कुमार सिंह,कृष्ण कुमार, छोटेलाल साह, अमित आयुष, मृत्युंजय कुमार, राहुल कुमार, रामकुमार झा, ब्रजेश कुमार सिंह, बसंत कुमार, भूषण प्रसाद, अवध कुमार गुप्ता, रामइकबाल पटेल, कौशल किशोर सिंह, अनिल कुमार यादव, पिंटू साह, ग्यासुद्दीन अंसारी,अशोक राय,किशनदेव आनंद, दिनेश कुमार,अरुण कुमार, जवाहर चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, विवेक कोइराला पवन कुमार, रामजी चौधरी, रंजीत यादव और भोला चौधरी के जमानत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. जिला प्रबंधक रामबालक प्रसाद इन आरोपित मिलरों की सूची डीएम, एसएसपी व जिला अभियोजन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है.
खाद्य निगम के प्रबंधक ने एसएसपी को लिखा पत्र , पुलिस की शिथिलता से मिली थी जमानत
विपणन वर्ष 2012-13 व 13-14 में मिलरों को जो धान दिया गया था,उसके चावलों की वापसी नहीं हो सकी थी. इसके बाद चावल के मूल्य के बराबर राशि जमा करने का निर्देश जारी किया गया था. लेकिन मिलरों ने उक्त आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया. इसके बाद दो दर्जन से भी अधिक मिलरों व उनके पार्टनर पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू हुई.
आदेश की अनदेखी पर शुरू हुई कार्रवाई
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी. सुनवाई के बाद दो माह पहले सर्वोंच्च न्यायालय ने इस मामले में आरोपित परिमादी मिलरों को बकाया राशि के बराबर बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया था. ऐसा नहीं किये जाने पर उनके जमानत को रद्द करने की आवश्यक प्रक्रिया करने का आदेश दिया.

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