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दुष्कर्म की धारा नहीं लगाने पर थानाध्यक्ष पर होगी कार्रवाई

सख्ती. पीड़िता के आवेदन की समीक्षा के बाद डीआइजी ने दिया आदेश मुजफ्फरपुर : पूर्व महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी पर विभागीय कार्रवाई की कवायद शुरू हो गयी है. पीड़िता के आवेदन के आधार पर धारा नहीं लगाना उन्हें महंगा पड़ गया. आरोपित को लाभ पहुंचाने के लिए जमानतीय धारा में केस दर्ज करने पर विभागीय […]

सख्ती. पीड़िता के आवेदन की समीक्षा के बाद डीआइजी ने दिया आदेश

मुजफ्फरपुर : पूर्व महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी पर विभागीय कार्रवाई की कवायद शुरू हो गयी है. पीड़िता के आवेदन के आधार पर धारा नहीं लगाना उन्हें महंगा पड़ गया. आरोपित को लाभ पहुंचाने के लिए जमानतीय धारा में केस दर्ज करने पर विभागीय कार्रवाई का आदेश डीआइजी अनिल कुमार सिंह ने दिया है. कांड के पर्यवेक्षक नगर डीएसपी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. बुधवार को पीड़िता ने डीआइजी के पास पहुंच न्याय दिलाने की गुहार लगायी थी.
पूर्वी चंपारण के बखरी नाजिर गांव की एक महिला ने 14 जनवरी को महिला थाने की तत्कालीन थानेदार सुनीता कुमारी को आवेदन देकर अपने पति सोनू कुमार सिंह, ससुर कृष्ण प्रसाद सिंह, सास इंदू देवी और मौसेरे ससुर मंटू मिश्रा पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और इनकार करने पर केरोसिन डाल कर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था. साथ ही मौसेरा ससुर मंटू मिश्रा पर जबरन दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया था.
पर्यवेक्षण में नहीं जुटी धारा
पर्यवेक्षण रिपोर्ट में भी पीड़िता के लगाये गए आरोप के आधार पर धारा नहीं जोड़ा गया. प्राथमिकी में लगी जमानतीय धारा में ही मामले को सत्य करार देते हुए आरोपितों को 41(1) का लाभ देने का निर्देश अनुसंधानक को दे दिया.
महिला थानाध्यक्ष तलब
डीआइजी ने वर्तमान थानेदार ज्योति कुमारी को तलब किया है. हत्या व दुष्कर्म के प्रयास का मामला देख फिर से जांच का आदेश दिया. साथ ही इस केस के अनुसंधानक अजय कुमार सिंह व तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी पर विभागीय कार्रवाई का आदेश
जारी किया है.

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