हत्या के प्रयास मामले में चार आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा

हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को 10-10 वर्ष एवं आर्म्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी.

मुंगेर. मुंगेर के अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को 10-10 वर्ष एवं आर्म्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायालय ने 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. सत्र वाद संख्या 159/2023 में आरोपी कासिम बाजार थाना क्षेत्र के घोषीटोला निवासी बीरबल के पुत्र रोहित कुमार, राजीव मंडल के पुत्र अनन्त मंडल, मुन्ना ठाकुर के पुत्र श्रीकांत ठाकुर उर्फ गप्पू तथा कृष्णा प्रसाद यादव के पुत्र हर्षवर्धन यादव उर्फ हर्षवर्धन कुमार को सजा सुनायी गयी. विदित हो कि 17 जून 2022 को कासिम बाजार थाना क्षेत्र के कृष्णा रोड बेलन बाजार में स्थित वीणा देवी के किराना दुकान में वीणा देवी का बेटा सिंटू दुकानदारी कर रहा था. इसी दौरान चार नामजद अभियुक्त आया और पानी का एक बोतल मांगा. सिंटू ने पानी के बोतल का 20 रुपये मांगा, तो अभियुक्तों ने कहा कि हम लोग रंगदार है, हमसे पैसे मांगते हो. इसी बीच कहा-सुनी हुई तो अभियुक्तों ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर फायरिंग की. जिसमें पुत्र सिंटू कुमार तथा उनके पति दिनेश प्रसाद साह को गोली लगी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RANA GAURI SHAN

RANA GAURI SHAN is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >