शराब मामले में दोषी गब्बर को 5 वर्ष कारावास, एक लाख जुर्माना

शराब मामले में दोषी गब्बर को 5 वर्ष कारावास, एक लाख जुर्माना

मुंगेर शराबबंदी कानून के तहत एक अहम मामले में अदालत ने शुक्रवार को सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी गब्बर मंडल उर्फ रामानंद मंडल को पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह सजा उत्पाद के विशेष न्यायाधीश द्वितीय नितेश कुमार की अदालत द्वारा सुनायी गयी है. बहस में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद पीयूष कुमार एवं अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद मनोज कुमार सिंह ने भाग लिया. 12 जुलाई 2017 को टेटिया बंबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम केसौली निवासी गब्बर मंडल उर्फ रामानंद मंडल को गिरफ्तार किया था. आरोपी के पास से करीब 6 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई थी. इस संबंध में संग्रामपुर (टेटिया बंबर) थाना कांड संख्या 86/2017 दर्ज की गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था. 20 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने 24 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा.

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Published by: Birendra kumar sing

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