मुंगेर: स्थानीय अदालत ने गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी अभियुक्त को आज आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश :प्रथम: आर के श्रीवास्तव ने मो0 जियारुल को अपनी गर्भवती पत्नी साजदा खातून की हत्या का दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
मुफस्सिल थाना अंतर्गत वाकरपुर गांव निवासी जियारुल पर 14 फरवरी 2011 को घरेलु विवाद को लेकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप था. इस मामले में मृतका के पिता अब्दुल मन्नान द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने जियारुल को गिरफ्तार किया था.